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अहमदाबाद

Ahmedabad: आरटीई के तहत पढ़ रहे 28 बच्चों के प्रवेश हो सकते हैं रद्द

निजी स्कूल की शिकायत पर अहमदाबाद शहर डीईओ ने अभिभावकों की सुनवाई की। जांच में अभिभावकों की डेढ़ लाख से ज्यादा मिली। कुछ की 9 लाख तक की आय का खुलासा। ऐसे में इस साल बच्चों की स्कूल में पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन आगामी शैक्षणिक वर्ष में उनका प्रवेश रद्द होगा या फिर उन्हें स्कूल की फीस देनी होगी।

अहमदाबादJan 30, 2025 / 09:24 pm

nagendra singh rathore

Ahmedabad city
शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई-एक्ट 2009) के तहत शहर के एक निजी स्कूल में प्रवेश पाकर पढ़ाई कर रहे 28 बच्चों का प्रवेश रद्द हो सकता है। स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर अहमदाबाद शहर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की ओर से की गई जांच में इन बच्चों के अभिभावकों की आय डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा पाई गई है। ऐसे में उनका प्रवेश रद्द हो सकता है। यह बच्चे दूसरी से लेकर सातवीं कक्षा तक में पढ़ रहे हैं। हालांकि इस शैक्षणिक वर्ष में बच्चों की पढ़ाई इसी स्कूल में जारी रहेगी।

32 बच्चों के अभिभावकों की आय पर उठाए थे सवाल

अहमदाबाद शहर जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने बताया कि वेजलपुर इलाके में स्थित जायडस स्कूल प्रबंधन की ओर से शहर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई थी। उन्होंने उनके स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश लेकर पढ़ाई कर रहे 32 बच्चों के अभिभावकों के आयकर रिटर्न का ब्यौरा पेश करते हुए उनकी आय पर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि इनकी आय तय आय से अधिक है, ऐसे में यह प्रवेश आरटीई के तहत मान्य नहीं होने चाहिए। उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

सभी अभिभावकों का पक्ष सुना

स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर सभी 32 बच्चों के अभिभावकों को डीईओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया गया। स्कूल की ओर से उनके आयकर रिटर्न की जानकारी उनके सामने रखी गई। उनसे उनका पक्ष भी जाना गया।
City DEO
अहमदाबाद शहर जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी।

ज्यादातर अभिभावकों की आय अधिक

अहमदाबाद शहर डीईओ रोहित चौधरी ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर अभिभावकों की सुनवाई कर उनसे पूछा गया कि उनका आयकर रिटर्न कितना है। 32 में से 28 अभिभावकों का आयकर रिटर्न तय आय सीमा डेढ़ लाख से ज्यादा मिला। कईयों की वार्षिक आय सात से नौ लाख तक की थी। ऐसे में इन्हें खुद ही आरटीई के तहत लिया गया प्रवेश आगामी शैक्षणिक वर्ष में रद्द कराने के बारे में कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर आगामी वर्ष उन्हें दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना पड़ सकता है। उनका प्रवेश रद्द किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया जारी है, जल्द ही ऑर्डर भी पारित किया जाएगा। यह बच्चे दूसरे से लेकर सातवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इस साल तो उनकी पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रहेगी।

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