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बिजयनगर ब्लैकमेल कांड: आरोपी हकीम कुरैशी की जमानत अर्जी खारिज, पूर्व पार्षद पर लगे हैं ये गंभीर

पोक्सो कोर्ट (संख्या-1) के न्यायाधीश ने बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जानिए क्या है मामला

अजमेरJun 05, 2025 / 12:37 pm

Santosh Trivedi

ajmer court

फाइल फोटो- पत्रिका

अजमेर. पोक्सो कोर्ट (संख्या-1) के न्यायाधीश ने बुधवार को बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ नाबालिग पर दबाव डालकर धर्म विशेष की रीति अनुसार कलमा पढ़ने, रोजा रखने व पोशाक पहनने का दबाव डालने जैसे मामले में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

यह है मामला

15 फरवरी को परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर नाबालिग छात्राओं को मोबाइल फोन देकर बातचीत की दबाव डालने, उनकी सहेलियों से दोस्ती कराने का दबाव डालने, दोस्ती के बहाने कैफे में ले जाने व मिलने को विवश किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सहित अन्य को अजमेर की अदालत में पेश किया था।

इन आधारों पर अर्जी खारिज

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पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि अदालत ने आदेश में आरोपी हकीम द्वारा पीड़िता को डरा-धमका कर मुख्य आरोपी के साथ भेजने का षडयंत्र करने, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आस्था रखने के लिए उकसाने व उक्त कृत्य में सहयोग करने जैसे गंभीर आरोप होने का अंकन करते हुए जमानत अर्जी खारिज की है।

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