विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता और उसकी बहन सामान लेने के लिए बाजार गई थी। वहां से बाजार का काम खत्म होने पर पीड़िता अपने घर आ गई और पीड़िता की बहन रिक्शा में बैठ गई थी, वो घर आ नहीं पाई। इस बीच आरोपी सोनू पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
इस संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से 10 अक्टूबर 2024 को थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि प्रकरण में 23 गवाह और 43 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया। जिनके आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है