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Alwar News: हत्या के मामले में दो जनों को आजीवन कारावास

अलवर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संया एक धीरज शर्मा ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अलवरJun 12, 2025 / 11:46 am

Rajendra Banjara

फाइल फोटो : पत्रिका

अलवर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संया एक धीरज शर्मा ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक नवनीत तिवाड़ी ने बताया कि परिवादी नाथूसिंह ने 16 सितंबर 2012 को सदर थाने में मामला दर्ज कराया था कि 15 सितंबर को उसके बेटे विक्रम को पिंकू उर्फ सुरजीत पुत्र रेशम सिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी देसूला और उमरदीन पुत्र ईसब खान निवासी पंडित का बास, बतल की चौकी घर से बहला-फुसलाकर ले गए। इसके बाद जंगल में ले जाकर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी।

जेब से करीब 5 हजार रुपए भी निकाल लिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा 19 दस्तावेज पेश किए। जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी पिंकू उर्फ सुरजीत और उमरदीन को सजा सुनाई है।

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