scriptFake note case: पोस्ट ऑफिस में 29 हजार के जाली नोट जमा करने आया था आरोपी, कोर्ट ने सुनाया 5 साल का कठोर कारावास | Fake noCourt sentenced fake note accused to 5 years rigorous imprisonment | Patrika News
अंबिकापुर

Fake note case: पोस्ट ऑफिस में 29 हजार के जाली नोट जमा करने आया था आरोपी, कोर्ट ने सुनाया 5 साल का कठोर कारावास

Fake note case: पर्ची भरने के बाद कैश काउंटर में 1 लाख रुपए जमा करने के दौरान पकड़ा गया था आरोपी, गिनती मशीन ने 500-500 के 58 नोट को फेंक दिया था बाहर

अंबिकापुरJun 25, 2025 / 08:33 pm

rampravesh vishwakarma

Fake note

Fake note and accused

अंबिकापुर. 1 वर्ष पूर्व अंबिकापुर पोस्ट ऑफिस में 29 हजार रुपए नकली नोट जमा करते एक व्यक्ति पकड़ा गया था। आरोपी 1 लाख रुपए जमा करने आया था। इसमें 500-500 के 58 नोट (Fake note case) नकली पाए गए थे। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख एवं 489 ग के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले में 25 जून को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
Fake note case
Accused who caught with fake note
सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुरियाबिरा निवासी कपिल गिरी पिता झंकर गिरी 46 वर्ष का अंबिकापुर मुख्य डाकघर में बचत खाता है। वह 14 मई 2024 को अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा करने आया था। उसने पर्ची भरा और 1 लाख रुपया काउंटर पर जमा (Fake note case) करने के लिए दिया।
इस दौरान काउंटर ड्यूटी पर मौजूद पीए नीलमणी केरकेट्टा ने रुपए की गिनती की तो 500-500 के 58 नोट अर्थात 29 हजार रुपए नकली (Fake note case) पाए गए। इसके बाद कैशियर ने मामले की जानकारी नायब पोस्ट मास्टर मनोज कुमार पांडेय को दी।
fake note
Seized fake 500-500 Rupees
पोस्ट मास्टर ने मामले (Fake note case) की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख एवं 489 ग के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था।
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Fake note case: 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

मामले (Fake note case) की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनआईए अंबिकापुर पीठासीन अधिकारी केएल चरयाणी के यहां चल रही थी। 25 जून को साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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