हर हाल में पुलिस को देनी होगी जानकारी
पुलिस के पास अभी यह जानकारी नहीं है कि बालोद शहर और थाना अंतर्गत कितने मकान मालिकों ने किरादार रखा है। ये लोग कब से रह रहे हैं और क्या काम करते हैं। बढ़ते अपराध व सुरक्षा को देखते हुए किराएदार की जानकारी देना अनिवार्य है।कई मकान मालिकों ने नहीं किया एग्रीमेंट
कई मकान मालिक ऐसे भी हैं, जिन्होंने किराएदार से किसी प्रकार का एग्रीमेंट और नोटरी या लिखित कोई अनुबंध नहीं किया है। ऐसे मकान मालिक थाने में जानकारी देने में भी आनकानी कर रहे थे। इसलिए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है। पुलिस भी जानकारी लेने में जुट गई है।जानकारी नहीं दी तो होगी कार्रवाई
एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि किराएदार निवास कर रहे हैं। किराएदार फॉर्म नजदीकी थाना/चौकी से प्राप्त कर किराएदार का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, राशनकार्ड) के साथ संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से जमा करें।CG News: विधानसभा के नए भवन का सितंबर तक निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के फरमान, तीन विंग में होगी सभी प्रमुख सुविधा
इन बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी
मकान मालिक का पूरा नाम।किराएदार का पूरा नाम।
किराएदार का फोटो।
परिवार के सदस्यों की जानकारी व उनकी उम्र।
किराएदार का पेशा, नौकरी, धंधा जो भी हो।
किराएदार का वाहन क्रमांक
किराएदार के पास कोई शस्त्र का लाइसेंस है तो उसकी पूरी डिटेल।
भवन की पूरी जानकारी।
मकान का कौन सा हिस्सा किराए पर दिया है।
किराएदार का आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
किराएदार का मोबाइल नंबर।
दो गारंटर या गवाह के हस्ताक्षर नाम सहित।
अन्य राज्यों से आए लोगों से हुई थी पूछताछ