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भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए, अर्थदंड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडिंत किया गया।
इस प्रकार है प्रकरण
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 21 सितंबर 2021 को प्रार्थिया/पीड़िता की माता ने चौकी कंवर थाना गुरुर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 20 सितंबर 2021 को सुबह 7 से 11 बजे के मध्य बिना बताए घर से कहीं चली गई है। अज्ञात व्यक्ति के बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका के आधार पर कार्रवाई करने निवेदन किया। चौकी कंवर में गुमइंसान दर्ज कर थाना प्रभारी कैलाशचंद्र मरई ने धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान 22 सितंबर 2021 को ग्राम दरगाहन, थाना केरगांव, जिला-धमतरी में आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया।
पीड़िता ने बयान में बताया कि दिसंबर 2019 में आरोपी उसके गांव में बैंडपार्टी में आया था, उसी दौरान उससे मुलाकात हुई और जान-पहचान के बाद दोनों मोबाइल से बातचीत करते थे। आरोपी उसे मोबाइल में प्रपोज कर प्यार करता हू। शादी करूंगा।
वह उसे नाबालिग होने की बात कहकर मना कर देती थी। 3 मार्च 2020 को आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से उसके गांव आया और उसे धमतरी घुमाने ले जाने के नाम से रास्ते में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद कई बार उसके गांव आकर उसे अलग-अलग जगह में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।