कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और गैर-पीएचएच राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आधार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज को आधार न होने के कारण डायलिसिस उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामलों में, वैकल्पिक पहचान दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।इन मामलों की ऑडिट और निगरानी के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक या तालुक स्तर पर आधार नामांकन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।