पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तवर ने बताया कि 24 मई को थाना मोहन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वार्ड- 16 जयंती नगर स्थित शशि उपाध्याय के मकान में दो
बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर महिलाओं को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सपना मंडल उर्फ सपना नूर उर्फ सपना शर्मा (उम्र 31 वर्ष) एवं रानी पासवान उर्फ खुशबू बेगम (उम्र 27 वर्ष) बताया। दोनों का स्थायी पता बांग्लादेश का दिनाजपुर जिला निकला। फिलहाल दोनों शशि उपाध्याय के मकान में रह रही थीं।
महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
मोहन नगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस 2023, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 एवं बीएनएस की धारा 249(3), 61(ख) के तहत मामला पंजीबद्ध कर दोनों महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी शशि उपाध्याय को पीटा एक्ट में भेजा गया था।
वह जमानत पर रिहा हो गई। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तब यह बात सामने आई कि शशि उपाध्याय और सपना नूर उर्फ सपना शर्मा के पति अभय शर्मा ने आधार कार्ड और उसे पनाह देने में मदद की।
आरोपियों ने दस्तावेज बनवाने में भी मदद की
मोहन नगर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की। पता चला की पकड़ी गई बांग्लादेशी नूर और खूशबू को आरोपी अभय शर्मा और शशि उपाध्याय ने पनाह दिया। फर्जी तरीके से उनका दस्तावेज बनाने में मदद की है। टीम के साथ दोनों के ठिकानों पर दबिश दी। 29 मई को दोनों को दुर्ग और भिलाई तीन से गिरफ्तार किया गया।