वे ओडिशा से गांजा लाकर खपा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीसी एक्ट की धारा 20-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम रूद्र किशोर बिशी उर्फ गोलु (28) पिता हिमांचल बिशी उम्र 28 वर्ष जिला बलांगीर ओडिशा, बशिष्ठ महानंद (32) पिता अमर महानंद उडिशा, मुकेश तांडी (29) पिता मुरारी ताण्डी सेक्टर 6 भिलाई नगर बताया।
Hindi News / Bhilai / CG Crime: ओडिशा से भिलाई तक तस्करी, 6 किलो गांजा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार