भूमि विकास बैंक की ओर से काश्तकारों को समय-समय पर व्यवसाय को बढ़ावा देने अथवा फसल संबंधी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बदले में काश्तकारों को मूल राशि के साथ निर्धारित ब्याज आदि चुकाना होता है। लेकिन कई काश्तकार ऋण लेने के बावजूद ब्याज आदि चुका नहीं पाते। ऐसे बैंक के सदस्यों के लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की है। इसमें 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के पात्र होंगे।
इस तरह जमा करा सकेंगे अपना ऋण इस योजना की अवधि 30 सितम्बर 2025 तक निर्धारित है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणी सदस्य की ओर से योजना के तहत स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक अपने बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम 3 किश्तों में योजना अवधि के दौरान बैंक खाते में जमा करवानी होगी।
1069 ऋणी होंगे इसके पात्र, नोटिस किए जारी मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 में करीब 1069 ऋणी पात्र हैं। योजना के तहत निर्धारित तिथि तक मूल राशि का भुगतान करने पर देय ब्याज आदि पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के पात्र होंगे। इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
– अनिल काबरा, सचिव भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा