हर साल श्रम आयुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन में दो बार वृद्धि की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) के आधार पर अप्रैल और अक्टूबर में वेतन वृद्धि की जाती है।
दैनिक 466 रुपए से 633 रुपए तक फायदा
श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का महंगाई भत्ता देने की भी बात कही गई है। नोटिफिकेशन जारी होने से चारों श्रेणी के दैवेभो कर्मचारियों का दैनिक वेतन 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा। प्रदेश के कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत 20 लाख कर्मचारियों को दैनिक 466 रुपए से 633 रुपए तक फायदा होगा।
बता दें कि पिछले साल यानि अप्रैल 2024 में भी न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था लेकिन एक माह बाद ही इसमें कमी कर दी गई थी। इधर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने नए इंडेक्स के आधार पर वेतन बढ़ाने की मांग की है।