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एक जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों पर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। शासकीय सेवकों के वेतन से कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान संबंधित के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में जमा किया जाता है। ऐसे कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनके अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुए है, ऐसे प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट की समस्या होती है।
गुमशुदा कटौत्री की समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आइएफएमआइएस में सुविधा विकसित की गई है। ऐसे शासकीय सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं उनके अंशदान के चालानों का विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा आइएफएमआइएस में भरा जाएगा एवं रिफंड देयक तैयार कर अंशदान जमा करने की कार्यवाही की जाएगी।