प्रार्थी रजनीश साहू ने कांग्रेस नेता के खिलाफ जमीन की गलत चौहदी बनाकर बेचने की शिकायत की थी। पुलिस ने पहले एफआईआर में खारिजी प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन अब उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। मामला खसरा नंबर 424/1, 424/4, 424/5, 424/6 कुल 56 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। जांच में राजस्व अधिकारियों व सिद्धांशु मिश्रा की संलिप्तता नहीं पाई गई थी। किसी भूमि स्वामी ने शिकायत नहीं की और न ही आर्थिक नुकसान की पुष्टि हुई। पुलिस की पिछली जांच रिपोर्ट में आरोपों को तथ्यहीन बताया गया था, बावजूद इसके अब सोमवार को कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की गई है।
2017 में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला
वर्ष 2017 में खारिज किए गए जमीन
धोखाधड़ी मामले को एसीबी के निर्देश पर पुन: जांच के लिए खोला गया है। कांग्रेस पीसीसी सचिव सिद्धांशु मिश्रा को सरकंडा थाना में बुलाया गया। बयान दर्ज करने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामले में 2017 में डीएसपी जांच के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने खारिजी चाक प्रस्तुत की थी, लेकिन 8 साल बाद इसे दोबारा खोला गया है।