CG News: सड़क पर मनाया बर्थडे
बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक आम आदमी के मामले में, आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल में पाएंगे। और यह व्यक्ति क्या कर रहा है? वह एक साक्षर व्यक्ति है, क्या
कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की है। जिसमें 300 रुपए का चालान काटा गया है।
मामले की गंभीरता को
नजरअंदाज करने पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने सहित विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा, यह स्थिति है। और आप चाहते हैं कि राज्य में कानून का शासन हो। क्या इससे यह पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन है? मामले में शासन से जवाब मांगा गया है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि रायपुर में 30 जनवरी 2025 को प्रकाशित खबर में रायपुरा चौक के पास बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे पार्टी मानने का वीडियो वायरल हुआ था। केक काटने के बाद आतिशबाजी भी की गई। इस बीच सड़क पर दो कार को बीच सड़क खड़ा कर कार के बोनट में केक रखकर काटा गया। इससे जाम भी लग गया। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की और शासन से जवाब मांगा।