समाज के पदाधिकारियों ने न सिर्फ परिवार पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया बल्कि समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। यहां तक कि देवी प्रसाद के भाई की मौत पर अंतिम संस्कार में शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
CG News: समाज ने लगा दिया जुर्माना
दरअसल, बिलासपुर के टेकर गांव निवासी देवी प्रसाद धीवर ने 2024 में अपने बेटे की शादी सीपत क्षेत्र के ग्राम पोड़ी की एक युवती से कराई थी। शादी सामाजिक रीति-रिवाजों से संपन्न हुई। लेकिन शादी के महज 8 दिन बाद ही नवविवाहिता अपने मायके के एक युवक के साथ फरार हो गई। इसलिए
बिलासपुर धीवर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, सचिव पवन धीवर और कोषाध्यक्ष सतीश धीवर सहित अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिना बताए उसने बैठक कर समझौता किया है।
लिहाजा, उन्होंने देवी प्रसाद पर 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। फिर पैसे नहीं देने पर उसे समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया। वहीं राजेंद्र धीवर ने सभी
आरोपों को गलत बताया है। देवी प्रसाद ने इस घटना की जानकारी लड़की के परिवार को दी, जिसके बाद दोनों पक्षों की आपसी बैठक हुई और यह तय हुआ कि लड़की पक्ष शादी में दिए गए सामान को लौटा देगा। इस आपसी समझौते के बाद मामला खत्म हो गया।