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बिलासपुर

CG High Court: नमाज मामले में नहीं मिली राहत, 7 प्रोफेसरों की याचिका खारिज

CG High Court: नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में 7 प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इस मामले में सीयू के छात्रों ने बाद में विरोध प्रदर्शन भी किया था।

बिलासपुरMay 30, 2025 / 10:20 am

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हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

CG High Court: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में 7 प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मामले में प्रोफेसरों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए लगाई गई दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई ने शिवतराई गांव में बीते 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक कैंप लगाया था। शिविर के दौरान ईद के दिन समन्वयक दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ नीरज कुमारी ने हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया था।
इस मामले में सीयू के छात्रों ने बाद में विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के खिलाफ कोटा थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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