सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 फरवरी , 17 फरवरी और 20 फरवरी को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। इसके अलावा, 23 फरवरी को भी मतदान होना है, लेकिन यह दिन रविवार होने के कारण अलग से
अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सरकार ने यह निर्णय मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने और नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया है।
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नगर पालिका चुनाव के लिए 11 फरवरी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 11 फरवरी के साथ 17 और 20 फरवरी को निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 23 फरवरी को रविवार होने वाले की वजह से अलग से सार्वजनिक / सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया गया है।