बिल्हा के शासकीय प्राथमिक शाला आवासपारा मंगला (पासीद) के प्रधान पाठक रामकिशोर निर्मलकर पर कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिल्हा निर्धारित किया गया है।
दूसरा मामला तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला खुड़ियाडीह का है। यहां सहायक शिक्षक अशोक कुमार कुर्रे पर भी कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर ने की, जिसमें आरोप सही पाए गए।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तखतपुर रहेगा। दोनों शिक्षकों का यह कृत्य शिक्षकीय गरिमा और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन का मामला है। इन पर विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है।
निलंबन के दौरान दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।