लगभग 4 साल पुराना है मामला
पुलिस के अनुसार मामला 23 दिसंबर, 2021 का है। नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के बाद शव बोरी में बांधकर एक खंडहर कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस जांच के बाद गांव में ही रहने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। जिला सत्र न्यायालय आशिता श्रीवास्तव ने मंगलवार को धारा 363, 302, 201 भादवि में महिला को आजीवन कारावास एवं 7 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने इस प्रकरण में साक्ष्य विश्लेषण श्रंखला कड़ी से कड़ी जोडकर पेश किए। विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक गिरवरसिंह जलोदिया ने की ग थी। पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई।
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शाहपुर पुलिस के अनुसार आरोपी महिला जमानत पर थी। बुधवार को अंतिम पेशी होने से महिला अपने साथ फिनाइल छिपाकर लेकर आई थी, सजा सुनने के बाद बाहर निकली और अचानक परिसर में फिनाइल पी लिया। जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौहान ने महिला के बयान दर्ज किए। पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराने के बाद बुधवार को महिला ठीक होने पर खंडवा जेल रवाना कर दिया गया।