जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल एवं नि:शुल्क है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक पोर्टल gst.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके लिए सामान्य दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल, ऑथराइजेेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन प्रमाण, निदेशक या प्रमोटर का आइडी, पता प्रमाण और फोटो आदि चाहिए।
रजिस्ट्रेशन के लिए gst.gov.in पर जाकर ‘रजिस्टर नाउ’ पर क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होता है। ड्रॉप-डाउन मेन्यू के अंतर्गत ‘टैक्सपेयर्स’ का विकल्प चुनकर सामान्य जानकारी भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, जिससे करदाता को स्क्रीन पर अस्थायी रेफरेंस नंबर (टीआरएन) दिख जाएगा।
यदि करदाता के दस्तावेज सही हैं तो रजिस्ट्रेशन लगभग सात दिन में हो जाता है। करदाता जीएसटी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सरकारी फीस नहीं ली जाती है।
आज के तकनीकी युग में एक सामान्य व्यापारी के लिए अपने व्यवसाय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अपेक्षाकृत ज्यादा सरल है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क होने से आर्थिक भार भी नहीं होता है एवं कागजी कार्रवाई से भी मुक्ति मिलती है।
जीएसटी में निर्धारित 20 लाख सालाना टर्नओवर वाले सेवा प्रदाता और 40 लाख तक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाने से से छूट है, ताकि छोटे व्यवसायीयों को जटिल कराधान प्रक्रिया से बचने में मदद मिलें। इससे अधिक टर्नओवर वाले को अनिवार्य रूप से जीएसटी के लिए पंजीकरण करना चाहिए। पंजीकरण के बिना व्यवसाय करना अपराध है और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मझोले व्यवसायीयों के लिए सालाना 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर तक कंपोजिशन स्कीम लाई गयी, जिसके तहत सरल कराधान प्रक्रिया का पालन कर व्यवसाय करने में मदद मिलें।