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60 के बाद ‘ठाठ’ कराएंगी इनकम टैक्स की ये कटौती, आपके लिए जानना है जरूरी

मोदी सरकार ने Income Tax में सीनियर सिटीजन के लिए ढेर सारी रियायतें देने का प्रावधान किया है।

भारतJun 11, 2025 / 06:28 pm

Ashish Deep

Investment tips for Senior citizens

वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में कई तरह की छूट मिलती है। फाइल फोटो

टैक्स फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है। 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सीनियर सिटिजन कटौती और छूट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की छूट आयकर में मिलती है। बस उन्हें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। 60 साल से ऊपर के लोग इस बेनिफिट के जरिए फायदा ले सकते हैं।

1- मेडिकल इंश्योरेंस पर जबर्दस्त छूट

मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा छूट मिलती है। 60 साल से नीचे के लोगों के लिए यह छूट 25000 रुपये है जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50 हजार रुपये है। अगर निर्भर वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रीमियम अदा करते हैं तो वह अतिरिक्त 50 हजार रुपये की छूट ले सकते हैं।

2- बुजुर्ग करा रहे इलाज तो भी मिलता है रिबेट

प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो 5000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। यह छूट सेक्शन 80डी के तहत मिलेगी। अगर सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी मेडिक्लेम नहीं लिया है और इलाज पर खर्च हो रहा है तो सेक्शन 80डी के तहत क्लेम किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो सेक्शन 80डीडीबी के तहत 1 लाख रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। वहीं 59 साल से कम के लोगों के लिए यह रकम 40 हजार होगी।

3- ब्याज आय पर 50 हजार रुपये तक की छूट

वित्त सलाहकार अमित निगम बताते हैं कि सेक्शन 80टीटीबी के तहते सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन ब्याज आय पर 50 हजार रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में इतनी छूट इसलिए मिली हुई है ताकि वे अपनी बीमारी पर खर्च को आराम से वहन कर सकें।

4- आईटीआर भरने से छूट

निगम के मुताबिक 59 साल या उससे कम उम्र के 2.5 लाख रुपये से कम कमाने वालों को ITR भरने से छूट है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह 3 लाख रुपये है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपये है। अगर उनकी आमदनी इस लिमिट से कम है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194पी 75 या उससे ऊपर के लोगों को छूट प्रदान करता है।

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