प्राचार्य ने यह सुझाव दिया है कि आवेदन करते समय सभी अनिवार्य प्रमाणपत्रों को साथ रखना चाहिए ,जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सेवारत अभिभावक का सेवा प्रमाण पत्र, अभिभावक का पता सम्बंधित प्रमाण, आदि | शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत BPL का लाभ लेने की पात्रता केवल उन बच्चों को होगी जिन बच्चों के माता अथवा पिता के नाम पर ही BPL राशन कार्ड एवं संबंधित प्रमाणपत्र होंगे, दादा दादी अथवा नाना नानी के नाम पर जारी BPL कार्ड के आधार पर BPL का लाभ नहीं लिया जा सकेगा |
प्रत्येक जानकारी की कई बार जांच की जानी चाहिए
साथ ही उन्होंने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आवेदन किसी भी स्थिति में निरस्त ना हो | यथा संभव आवेदन स्वयं पालकों द्वारा भरा जाना चाहिए यदि किसी और की सहायता आवेदन भरने में ली गई है तो प्रत्येक जानकारी की कई बार जांच की जानी चाहिए । केन्द्रीय विद्यालयों मे प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों उसके बाद स्थान रिक्त रहने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को और उनके प्रवेश के बाद भी स्थान रिक्त रहने पर अन्य पालकों के बच्चों को प्रवेश मिल पाता है।