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छिंदवाड़ा

कल्याणियों के लिए खुशखबरी, विवाह पर 2 लाख की सहायता

छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना लागू

छिंदवाड़ाFeb 27, 2025 / 07:10 pm

mantosh singh

मध्यप्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं (कल्याणियों) को आर्थिक संबल देने और उनके नए जीवन की शुरुआत को आसान बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत विवाह के बाद 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार की यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को नए सिरे से बसाने में मददगार साबित होगी।
जानिए कौन ले सकता है योजना का लाभ
कल्याणी व उसके पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
विवाह के समय कल्याणी की आयु 18 वर्ष या अधिक, और पति की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
कल्याणी आयकरदाता न हो और किसी शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत न हो।
परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
कल्याणी के पति की पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए।
दोनों की समग्र आईडी में पंजीयन अनिवार्य है।

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