कल्याणी व उसके पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
विवाह के समय कल्याणी की आयु 18 वर्ष या अधिक, और पति की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
कल्याणी आयकरदाता न हो और किसी शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत न हो।
परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
कल्याणी के पति की पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए।
दोनों की समग्र आईडी में पंजीयन अनिवार्य है।