चित्तौड़गढ़। शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार अगले माह से कुछ बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर सभी नगर निकायों में मनरेगा प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत श्रमिकों की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य की मांग मनरेगा पोर्टल पर दर्ज करवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आगे रोजगार मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत पोर्टल पर श्रमिक की ओर से कार्य की मांग की जाएगी। इसमें उसे यह बताना होगा कि वह कौन से पखवाड़े में कितने दिन काम करना चाहता है। उसकी मांग के अनुसार ही उसे रोजगार दिया जाएगा। योजना के नए नियमों से श्रमिकों को अवगत करवाया जा रहा है। श्रमिकों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत श्रमिक 11 महीनों की एक साथ कार्य की मांग कर सकते हैं।
पोर्टल पर कार्य की मांग करने के बाद ही उन्हें रोजगार का पखवाड़ा आवंटित किया जाएगा। नगर निकाय स्तर पर लगने वाले शिविरों में पहुंचकर श्रमिकों को पोर्टल पर अपनी सुविधा के अनुसार कार्य की मांग का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ताकि भविष्य में उन्हें रोजगार मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए।
फैक्ट फाइल
● अब श्रमिकों को 285 तथा मेटों को 297 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। ● नई व्यवस्था के तहत निकाय स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ● नए नियमों के तहत श्रमिक 11 माह की मजदूरी एक साथ देने की मांग कर सकते हैं।
इतनी मिलती है मजदूरी
मनरेगा में अब श्रमिकों व मैटों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। अब श्रमिकों को 285 तथा मेटों को 297 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। पहले क्रमश: 269 तथा 271 रुपए मजदूरी दी जाती थी।