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‘चंपक’ ने BCCI की बढ़ाई मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

Delhi High Court notice to the BCCI: बच्चों की पत्रिका ‘चंपक’ के प्रकाशक ने याचिका दायर कर AI रोबोट का नाम चंपक रखने को ट्रेडमार्क उल्लंघन बताया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी किया है।

भारतApr 30, 2025 / 06:55 pm

satyabrat tripathi

BCCI
Delhi High Court issued a notice to the BCCI: IPL 2025 का रोमांच चरम पर है। सभी टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस दौरान AI रोबोट डॉग ‘चंपक’ भी क्रिकेट प्रशंसकों के बीच काफी सुर्खियों में है, क्योंकि मुकाबले के दौरान वह अकसर करतब दिखाते हुए नजर आता है। हालांकि अब बीसीसीआई इसी AI रोबोट के नाम को लेकर घिर गया है। दरअसल, बच्चों की पत्रिका ‘चंपक’ के प्रकाशक ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के दौरान पेश किए गए रोबोटिक स्वान का नाम ‘चंपक’ रखने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है।
IPL के प्रचार गतिविधियों के तहत पेश किए गए AI संचालित रोबोट स्वान को प्रशंसकों की वोटिंग के बाद 23 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर चंपक नाम दिया गया, जिसको पर बच्चों की पत्रिका ‘चंपक’ के प्रकाशक ने आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि यह नाम उसके पंजीकृत और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ट्रेडमार्क का उल्लंघन है।
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इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने वाले जस्टिस सौरभ बनर्जी ने BCCI को नोटिस जारी किया है। चंपक पत्रिका के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिए अच्छी बात यह रही कि उसे बिना सुने नाम के इस्तेमाल पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है।
वहीं, वादी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित गुप्ता ने दलील दी कि चंपक पत्रिका, जो कहानियों और पात्रों के लिए जानी जाती है, सभी पीढ़ियों के बच्चों के बीच एक घरेलू नाम रही है और बीसीसीआई की ओर से एक व्यावसायिक क्रिकेट आयोजन के दौरान रोबोट इकाई के लिए इस नाम का उपयोग करना स्पष्ट रूप से अनधिकृत उपयोग का मामला बनता है।

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