दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर मिलेगा लाभ
- परिवहन भत्ता: 40% से अधिक दिव्यांगता वाले सभी छात्र पात्र होंगे।
- ब्रेल स्टेशनरी व वाचन भत्ता: 30% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को दिया जाएगा।
- मार्गरक्षण भत्ता: इसके लिए 70% दिव्यांगता आवश्यक होगी।
डीईओ करेंगे स्वीकृति, मॉनीटरिंग होगी सुनिश्चित
दिव्यांग छात्रों को सुविधा भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने दिव्यांग छात्रों के चिन्हांकन, उनकी प्रोफाइल अपडेट करने और भत्ता स्वीकृत करने की जिम्मेदारी डीईओ को दी है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए मॉनीटरिंग भी की जाएगी। विकासखंड समन्वयक कार्यालय में पदस्थ एमआरसी (मास्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर) कक्षा अनुसार डीईओ कार्यालय को छात्रों की जानकारी देंगे। इसके बाद सूची में शामिल किए गए विद्यार्थियों को भत्ता प्रदान किया जाएगा। सूची अपडेट होने के बाद नए छात्रों को भत्ता नहीं मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (दतिया) यूएन मिश्रा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है।