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CG Fraud: जमीन बेचने के नाम पर 70 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी ठग गिरफ्तार

CG Fraud: भूमि 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा 13 फरवरी 2024 को करते हुए कपनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल 72 लाख रुपए देकर इकरारनामा किया गया।

गरियाबंदNov 29, 2024 / 12:08 pm

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CG Thagi News
CG Fraud: समीपस्थ ग्राम पिपरौद स्थित लगभग 40 एकड़ जमीन बिक्री करने के नाम पर 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी प्रणीत चौबे ने रायपुर के थाना खहारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि वह अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कॉलोनी थाना खहारडीह रायपुर में रहता है और वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कपनी का डायरेक्टर है।
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जिसका कार्यालय फर्स्ट लोर, सेल्स टैक्स कॉलोनी खहारडीह रायपुर में है। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में रेसिडेंसियल आवासीय घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय करती है। कपनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रार्थी, उसकी मां शबनब चौबे एवं पिता अमल चौबे द्वारा द्वारा किया जाता है। जनवरी 2024 में कपनी गोबरा नवापारा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही थी।
इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर प्रार्थी के पिता अमल चौबे से मिला। जसवंत सिंह ने प्रार्थी के पिता को बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद, तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है, कि जसवंत सिंह प्रार्थी के पिता अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया। तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया।
इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है। उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला के साथ किया था, जिस पर प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से उक्त भूमि 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा 13 फरवरी 2024 को करते हुए कपनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल 72 लाख रुपए देकर इकरारनामा किया गया।
उपरोक्त भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कपनी द्वारा सत्य की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराने पर उपरोक्त भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल ने आपत्ति की। इससे पता चला कि देवेन्द्र ने संजय की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधडी कर प्रार्थी से 72 लाख रुपए हड़प लिया गया है।
प्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टालमटोल करने लगा। मोबाईल बंद कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खहारडीह में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा केशरीनंदन नायक, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, थाना प्रभारी खहारडीह एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना खहारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र शुक्ला पिता स्व कालिका प्रसाद शुक्ला (उम्र 68 साल) निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरा नवापारा, थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

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