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गोंडा जिले की मनकापुर तहसील के गांव हरनाटायर में आयोजित चौपाल के दौरान जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही समेत अन्य गंभीर शिकायत सामने आने पर प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित लेखपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। चौपाल में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरनाथ तिवारी ने प्रस्तुत शिकायत में गांव के लेखपाल देवव्रत व्यास पर जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही तथा क्षेत्र में न रहने के साथ-साथ लोगों को धमकाने के आरोप लगाए थे।
डीएम के निर्देश पर लेखपाल तत्काल हुआ निलंबित
डीएम नेहा शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया। उप जिलाधिकारी मनकापुर अवनीश त्रिपाठी को आवश्यक कार्रवाई के। निर्देशित किया। प्रशासनिक आदेश के तहत आरोपी लेखपाल देवव्रत व्यास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए नायब तहसीलदार मनकापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें विस्तृत आरोप-पत्र तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि के निर्देश और शर्तें,राजस्व निरीक्षक कार्यालय से किया गया संबद्ध
लेखपाल के निलंबन आदेश के अनुसार देवव्रत व्यास को वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 से 4 के अंतर्गत केवल जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा। बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील मनकापुर से संबद्ध रखा जाएगा। तथा बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।