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Gonda: डीएम की बड़ी कार्रवाई, लेखपाल को किया निलंबित, विभागीय जांच शुरू कार्यालय से किए गये संबद्ध

Gonda News: डीएम नेहा शर्मा का जन शिकायतों में निस्तारण न करने पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शिकायतो का निस्तारण न करने के साथ-साथ पीड़ित को धमकाने के मामले में एक लेखपाल को निलंबित कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय जांच करने के आदेश दिए। जिससे एक बार फिर विभाग में हड़कंप मच गया है।

गोंडाJun 29, 2025 / 12:55 pm

Mahendra Tiwari

Gonda

डीएम नेहा शर्मा फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda News: गोंडा डीएम नेहा शर्मा इन दिनों अपने चौपाल कार्यक्रम के तहत जिले की विभिन्न गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर रही है। लापरवाही पाए जाने पर अपने ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर डीएम इन दिनों चर्चा में है। ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिससे एक बार फिर विभाग में हड़कंप मच गया है।

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Gonda News: गोंडा जिले की मनकापुर तहसील के गांव हरनाटायर में आयोजित चौपाल के दौरान जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही समेत अन्य गंभीर शिकायत सामने आने पर प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित लेखपाल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। चौपाल में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरनाथ तिवारी ने प्रस्तुत शिकायत में गांव के लेखपाल देवव्रत व्यास पर जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही तथा क्षेत्र में न रहने के साथ-साथ लोगों को धमकाने के आरोप लगाए थे।

डीएम के निर्देश पर लेखपाल तत्काल हुआ निलंबित

डीएम नेहा शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया। उप जिलाधिकारी मनकापुर अवनीश त्रिपाठी को आवश्यक कार्रवाई के। निर्देशित किया। प्रशासनिक आदेश के तहत आरोपी लेखपाल देवव्रत व्यास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए नायब तहसीलदार मनकापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें विस्तृत आरोप-पत्र तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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निलंबन अवधि के निर्देश और शर्तें,राजस्व निरीक्षक कार्यालय से किया गया संबद्ध

लेखपाल के निलंबन आदेश के अनुसार देवव्रत व्यास को वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 से 4 के अंतर्गत केवल जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा। बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील मनकापुर से संबद्ध रखा जाएगा। तथा बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

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