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गोंडा

Gonda News: डीएम की बड़ी कार्रवाई, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत की जांच कराई है। मामला सही पाए जाने पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिससे अवैध अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया है।

गोंडाJun 14, 2025 / 11:20 am

Mahendra Tiwari

Gonda

डीएम नेहा शर्मा फोटो सोर्स सूचना विभाग

Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने सार्वजनिक एवं ग्रामसभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की घटनाओं पर “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में ग्रामसभा मानवनां, चोनपुर में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के एक गंभीर प्रकरण में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर थाना धानेपुर में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Gonda News: गोंडा जिले में संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम को एक शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें शकील अहमद पुत्र सलामत ने यह आरोप लगाया कि ग्रामसभा मानवनां, चोनपुर, गाटा संख्या 1225 (क्षेत्रफल 0.0454 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। उस पर हजारीलाल पुत्र गिरधारीलाल ने अवैध रूप से कब्जा किया है। उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों हिसामुद्दीन, करीमुद्दीन, अख्तरी बानो, इकरार अहमद, एवं इरशाद हुसैन को विक्रय कर दिया गया। शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी (सदर) अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए। जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपों को सत्य पाया गया। जिसके आधार पर डीएम ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

लेखपाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट


उप जिलाधिकारी सदर ने अवगत कराया कि राजस्व विभाग के लेखपाल हितेश कुमार तिवारी ने थाना धानेपुर में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालाब की भूमि सार्वजनिक हित के लिए आरक्षित होती है। जिसे न तो विक्रय किया जा सकता है। न ही उस पर किसी प्रकार का निजी स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है।
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सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं

डीएम नेहा शर्मा ने कहा है कि जनहित में आरक्षित सार्वजनिक एवं ग्रामसभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध विक्रय अथवा फर्जी अभिलेखों के आधार पर संपत्ति संबंधी लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकतानुसार भूमि की राजस्व अभिलेखों में पुनर्प्राप्ति की कार्रवाई भी की जाएगी।

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