पत्नी ने छोड़ा ससुराल, पति पर आरोप
हाईकोर्ट ने पति-पत्नी का पक्ष सुना। पति ने साफ इनकार किया कि वह पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। पराई औरत के संबंध में पत्नी कुटुंब न्यायालय में दिए बयान का खंडन नहीं कर सकी। जो बयान हुए, उसमें इस आरोपी की पुष्टि हुई और पत्नी खंडन भी नहीं कर पाई। पत्नी ने पराई औरत से संबंध का जो आरोप लगाया है, वह पति के प्रति क्रूरता माना और तलाक की डिक्री को कन्फर्म कर दिया। ये भी पढ़ें: एमपी में सड़क मार्ग से जुड़ेगी 50 हजार बसाहटें, CM मोहन यादव का ऐलान पत्नी नहीं दे सकी जवाब
पत्नी ने 2012 में ससुराल छोड़ दिया। पति पर आरोप लगाया कि उसकी पराई औरत से संबंध हैं। पति ने कुटुंब न्यायालय भिंड में तलाक का आवेदन दिया। कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी। इस आदेश को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।