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ग्वालियर

एमपी में रेप के आरोपी तहसीलदार को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

mp news: रेप का केस दर्ज होने के बाद से अंडरग्राउंड है आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान, पुलिस घोषित कर सकती है ईनाम…।

ग्वालियरJan 31, 2025 / 07:43 pm

Shailendra Sharma

GWALIOR
mp news: मध्यप्रदेश में रेप के आरोपी तहसीलदार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने आरोपी तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला ग्वालियर का है जहां जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने आरोपी तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस आरोपी तहसीलदार पर ईनाम घोषित कर सकती है। तहसीलदार पर एक महिला ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।
TEHSILDAR

तहसीलदार को कोर्ट से झटका

यौन शोषण के आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। तो वहीं पीड़िता के वकील ने तहसीलदार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी कोर्ट को दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भी तहसीलदार के आपराधिक रिकॉर्डों का ब्यौरा देते हुए बताया कि यूपी के इटावा और मध्यप्रदेश के भिंड, दतिया जिले के अपराधों को मिलाकर सात गंभीर अपराध तहसीलदार पर दर्ज हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, एक बच्चा भी है, अभी मामले की जांच चल रही है और इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती है।

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17 साल तक किया शारीरिक शोषण

मूल रूप से भिंड की रहने वाली एक महिला ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर शादी का झांसा देकर करीब 17 साल तक लिव इन रिलेशन में रखकर रेप करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का दावा है कि उसका एक बच्चा भी है जिसका डीएनए कराने के लिए भी वो तैयार है। महिला के मुताबिक उसके पति का देहांत साल 2006 में हो गया था जिसके बाद वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह के संपर्क में आई और फिर उनके संबंध बन गए। जिसके बाद साल 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। रेप के आरोप लगने के बाद तहसीलदार अंडरग्राउंड हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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