2024 में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर दायर की गई थी याचिका
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल के अध्यक्ष आमोद सक्सेना और नर्मदापुरम के दिनेश कुमार चतुर्वेदी ने 2024 में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने से पहले वे सभी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं।हाई कोर्ट से पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत
हाई कोर्ट ने इस मामले में पेंशनर्स (MP Pensioners) को राहत देते हुए अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि वित्तीय लाभ केवल 1 मई 23 से 7% ब्याज के साथ दिया जाएगा। वहीं ये लाभ पेंशनर्स को तय की गई समय सीमा के अंदर ही दिया जाना चाहिए। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से एमपी के लाखों पेंशनर्स को राहत मिल गई है।ये भी पढ़ें: श्रीकृष्ण के बताए रास्ते पर चलेंगे दो राज्य, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना ने महाराष्ट्र-एमपी के बीच घोली मिठास