जमीन पर आराध्य देव का स्वामित्व
हाईकोर्ट के निर्देश पर रेरा ने दोबारा सुनवाई कर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर पदाधिकारियों से दस्तावेज मांगे। जमीन का स्वत्व ट्रस्ट को कैसे प्राप्त हुआ, इसके दस्तावेज पेश नहीं किए गए। रेरा ने कहा 1954-55 से लगातार श्री शंकरजी मंदिर के स्वत्व की भूमि होकर मंदिर के आराध्य देव के स्वत्व की भूमि है। जमीन पर आवेदक संस्था का विधिक स्वामित्व न होने से आवेदन अमान्य किया जाता है।ये भी पढ़ें: सीएम मोहन यादव को राधा सिंह की ‘नसीहत’, बेबाकी से ये क्या बोल गईं राज्यमंत्री