scriptCG News: टीचर्स की बर्खास्तगी… प्रदेश के 2900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, कोर्ट का आदेश जारी | CG News: Services of B.Ed assistant teachers terminated | Patrika News
जगदलपुर

CG News: टीचर्स की बर्खास्तगी… प्रदेश के 2900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, कोर्ट का आदेश जारी

CG News: बस्तर के 248 बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनकी जगह अब व्यापमं के डीएलएड कैंडिडेट्स का चयन होगा। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।

जगदलपुरJan 14, 2025 / 12:58 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News
CG News: प्रदेश के 2900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें बस्तर जिले के 248 शिक्षक शामिल हैं। इनकी जगह अब व्यापमं के द्वारा चयनित डीएलएड कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश कोर्ट के आदेश पर दिया गया है।

CG News: कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए जारी किए गए थे आदेश

हालांकि दावा आपत्ति के लिए इन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक के 2900 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट के आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह भी पढ़ें

CG Teachers: प्रिंसिपल के 200 पद खाली… प्रमोशन पाने शिक्षक घेरेंगे DEO का दफ्तर

हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय

डीपीआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति को लेकर आदेश दिए हैं। इसके बाद सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।

संकट दूर नहीं करा पाए सहायक शिक्षक

CG News: अपनी नौकरी पर संकट आने के बाद पिछले 13 दिनों से अलग-अलग चरण में बीएड सहायक शिक्षकों ने रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना दिया। जहां हर दिन अलग-अलग एक्टिविटी की, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इधर लोक शिक्षण संचालनालय ने बीएड सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

Hindi News / Jagdalpur / CG News: टीचर्स की बर्खास्तगी… प्रदेश के 2900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, कोर्ट का आदेश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो