छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूरी में उल्लेखित प्रावधानुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान, स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों और संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिकों, कर्मचारियों को मतदान के दिन 11 फरवरी 2025, 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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Holiday: साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने और जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिए जाने प्रावधानित किया गया है। उपरोक्तानुसार मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक और कर्मचारियों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा।