न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने मामले में आरोपी रहे सलीम की अपील को मंजूर कर लिया, वहीं राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। तथ्यों के अनुसार 13 जुलाई 1987 को फूल मोहम्मद पर तेजाब फेंका गया। जिसकी रिपोर्ट उसके भाई खान मोहम्मद ने जयपुर के माणक चौक थाने में दर्ज कराई। अधीनस्थ अदालत ने वर्ष 1989 में सलीम को दोषी मानते हुए ढाई साल की जेल और दो सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिसे दोनों अपीलों में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने आदेश के कुछ समय बाद ही सजा पर रोक लगा दी।
सलीम के अधिवक्ता मोहमद अनीस ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी दोनों पुलिसकर्मियों ने न तेजाब फेंकने से रोका और न एफआईआर दर्ज कराई। जिससे अधीनस्थ अदालत के आदेश पर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं सरकार ने सजा को कम बताते हुए उसे बढ़वाने के लिए अपील दायर की।