scriptजयपुर का तेजाब हमले का मामला: ढाई साल की सजा का 36 साल चला केस, अब हाईकोर्ट ने किया आरोपी बरी | Acid attack case of Jaipur went on for 36 years for two and half year sentence | Patrika News
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जयपुर का तेजाब हमले का मामला: ढाई साल की सजा का 36 साल चला केस, अब हाईकोर्ट ने किया आरोपी बरी

हाईकोर्ट ने 38 साल पहले दर्ज मामले में आरोपी सलीम को दोषमुक्त करार दिया है।

जयपुरApr 30, 2025 / 09:35 am

Lokendra Sainger

rajasthan highcourt

राजस्थान हाईकोर्ट

Jaipur News: जयपुर के चर्चित तेजाब हमले मामले में हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के 36 साल पहले दिए गए ढाई साल की सजा के आदेश को रद्द कर दिया। 38 साल पहले दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने सलीम को दोषमुक्त करार दिया। लेकिन उसे 25,000 रुपए के निजी मुचलके पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी बताए गए दो पुलिस कांस्टेबलों की गवाही पर सवाल उठाए। वहीं, आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होना पाया।
न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने मामले में आरोपी रहे सलीम की अपील को मंजूर कर लिया, वहीं राज्य सरकार की सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। तथ्यों के अनुसार 13 जुलाई 1987 को फूल मोहम्मद पर तेजाब फेंका गया। जिसकी रिपोर्ट उसके भाई खान मोहम्मद ने जयपुर के माणक चौक थाने में दर्ज कराई। अधीनस्थ अदालत ने वर्ष 1989 में सलीम को दोषी मानते हुए ढाई साल की जेल और दो सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिसे दोनों अपीलों में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने आदेश के कुछ समय बाद ही सजा पर रोक लगा दी।
सलीम के अधिवक्ता मोहमद अनीस ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी दोनों पुलिसकर्मियों ने न तेजाब फेंकने से रोका और न एफआईआर दर्ज कराई। जिससे अधीनस्थ अदालत के आदेश पर गंभीर सवाल उठते हैं। वहीं सरकार ने सजा को कम बताते हुए उसे बढ़वाने के लिए अपील दायर की।

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