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जयपुर

राजस्थान से बड़ी खबर, अगले छह महीने तक हड़ताल पर लगा प्रतिबंध, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

राज्य सरकार ने अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जयपुरMar 22, 2025 / 11:47 am

Manish Chaturvedi

जयपुर। राज्य सरकार ने अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है। जिसके तहत इस अवधि में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।
सरकार ने हड़ताल के कारण प्रभावित होने वाली आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। इसमें 108 आपातकालीन सेवा, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं शामिल हैं। साथ ही कॉल सेंटर सेवाओं पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि हड़ताल से आम जनता को असुविधा हो सकती थी। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे सरकारी अस्पतालों, एंबुलेंस सेवाओं और हेल्पलाइन सेवाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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