राजस्थान का अनोखा गांव: जहां किसी भी घर में चले जाइए, एक नेता और शिक्षक मिल जाएगा!
इन दस्तावेजों की जरूरत…..
कृषि विभाग से फार्म पॉण्ड पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के पास जमाबंदी नकल, भूमि का नक्शा, जनाधार कार्ड, लघु व सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इनके बगैर योजना में शामिल नहीं हो सकते है। किसान फार्म पॉण्ड के लिए ई मित्र या स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान नागरिक लाॅगिन पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते है।यह मिलता है अनुदान
लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को इकाई लागत (1,05,000) का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 73,500 रुपए जो भी कम हो देय होगा व अन्य किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 63,000 रुपए देय होगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण पर किसान को इकाई लागत (1,50,000) का 90 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,35,000 रुपए व अन्य किसानों को लागत का 80 प्रतिशत तथा अधिकतम 1,20,000 रुपए अनुदान मिलेगा।राजस्थान में बिछेगी 185 KM लंबी नई रेल लाइन! जानिए किन इलाके के लोगों को मिलेगा फायदा
इनका कहना है….
फार्म पॉण्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए है। किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम या राज किसान साथी पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते है। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। पात्र किसानों को सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहिए।
- बाबूलाल यादव, सहायक निदेशक कृषि विस्तार शाहपुरा