जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने विधानसभा से सवाल वापस लेने के बदले पैसे लेने के मामले में गिरफ्तार बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के चचेरे भाई विजय कुमार पटेल की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया।
एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने अनुसंधान जारी होने और आरोप गंभीर होने का हवाला देकर विजय कुमार पटेल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पूर्व में एमएलए की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने न रिश्वत की मांग की और न रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।
ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा। विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर रिश्वत की राशि लेकर भागने का गंभीर आरोप है, वह साक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
Hindi News / Jaipur / रिश्वत प्रकरण में एमएलए जयकृष्ण पटेल के चचेरे भाई को जमानत नहीं