scriptFood Security : सरकार का बड़ा फैसला, अब कलक्टर भी जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में नाम | Now collectors will also be able to add names in the food security list – big decision of the government | Patrika News
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Food Security : सरकार का बड़ा फैसला, अब कलक्टर भी जोड़ सकेंगे खाद्य सुरक्षा सूची में नाम

NFSA : खाद्य मंत्री का बड़ा बयान, “हर पात्र को मिलेगा अनाज, अब नहीं रहेगी कोई रुकावट। आपका नाम नहीं जुड़ा खाद्य सुरक्षा में? अब कलक्टर से भी मिल सकता है समाधान।

जयपुरApr 04, 2025 / 04:36 pm

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार प्रदान किया है। इस निर्णय से अब ज़िला स्तर पर भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
अब ज़िला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर कर रही हैं। इसी क्रम में ज़िला कलेक्टर को भी एनएफएसए में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है।
गोदारा ने कहा कि कई बार रात्रि चौपाल में और जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष ऐसे वंचित आवेदक आते हैं जिन्हें प्रथमदृष्टया खाद्य सुरक्षा के पात्र प्रतीत होने के बावजूद जिला कलक्टर अपने स्तर से एनएफएसए से जोड़कर लाभान्वित नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर को भी अपने स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। इससे जिला कलक्टर भी स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पर समावेशन और निष्कासन मानदण्डों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेंगे।

नए प्रावधान से पात्रों को मिलेगा लाभ

गोदारा ने कहा कि ज़िला कलक्टर को भी एनएफएसए में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करने से पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पात्रों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी।

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