50 लाख के लोन पर 12.5 लाख की सब्सिडी
सामान्य महिला उद्यमियों को ₹50 लाख के लोन पर 25% सब्सिडी (₹12.5 लाख तक) मिलती है। SC/ST, विधवा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को 30% सब्सिडी दी जाती है, यानी अधिकतम ₹15 लाख तक।2029 तक योजना का किया गया विस्तार
इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। तब से अब तक राज्य की हजारों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। वर्ष 2024 तक इसमें लगातार संशोधन कर इसे और भी उपयोगी और सरल बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने इसे 2029 तक बढ़ा दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।कितनी महिलाओं ने लिया लाभ?
अब तक इस योजना के तहत लगभग 38,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से करीब 4,000 महिलाओं को लोन और सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2023–24 में लगभग 1,400 से ज्यादा महिलाओं को योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। वर्तमान में भी आवेदन प्रक्रिया जारी है और हर महीने सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।चरण 1: SSO ID बनाएं
सबसे पहले https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बनाएं।इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल जरूरी है।
चरण 2: आवेदन भरें
SSO लॉगिन करने के बाद Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana नामक सेवा चुनें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें। फर्म या कंपनी का विवरण, व्यवसाय की प्रकृति, अनुमानित लागत, बैंक विवरण आदि भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।चरण 3: जिला कार्यालय या बैंक से संपर्क
आवेदन के बाद जिले की महिला अधिकारिता अधिकारी और संबंधित बैंक से संपर्क करें।आवेदन की जांच होगी और फिर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
आधार कार्डकब और कैसे मिलेगी सब्सिडी?
जब महिला का लोन स्वीकृत हो जाता है और व्यवसाय शुरू हो जाता है, तो सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी की राशि 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (TDR) के रूप में बैंक में जमा की जाती है। इस दौरान महिला व्यवसाय चला सकती है। तीन साल बाद यह सब्सिडी लोन की किश्तों में समायोजित कर दी जाती है। इसका फायदा यह होता है कि महिला को कम ब्याज देना पड़ता है और ऋण जल्दी चुकता हो जाता है।