विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (डीपीसीआर) में विवाह स्थल और हॉस्टल के लिए विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमति देने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जयपुर, उदयपुर और पाली व अन्य कुछ शहरों में विकास प्राधिकरण, निकायों को इन प्रावधान को अपने बायलॉज में जोड़ना होगा। जबकि, अन्य बाकी शहरों में स्वत: लागू हो गए हैं।
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इस एरिया में संचालन की अनुमति थी
अभी तक केवल कॉमर्शियल भू-उपयोग श्रेणी के एरिया में ही इनके संचालन की अनुमति थी। इसी तरह हॉस्टल निर्माण, संचालन का दायरा क्षेत्र भी बढ़ा दिया है। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
क्या है अफसरों का तर्क
अभी जो मापदंड थे, उनमें शहर के बाहरी क्षेत्रों में ही विवाह स्थल संचालन की अनुमति थी। अब शहर के बीच चौड़ी सड़कों पर भी यह सुविधा मिल सकेगी। उपविधियों में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उनकी पालना होगी, तभी लोगों को सुविधा मिलेगी।