निजी स्कूलों का यह तर्क
शिक्षा विभाग ने 2023-24 में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और प्रथम कक्षा में आरटीई के तहत प्रवेश लिए। लेकिन आरटीई का भुगतान सिर्फ प्रथम कक्षा में ही देने का फैसला लिया। इसका निजी स्कूलों ने विरोध किया। सत्र 2024-25 में भी विभाग ने नर्सरी कक्षा का भुगतान नहीं किया। स्कूल हाईकोर्ट गए।Jaipur Metro Phase-2 की DPR पर लगी मुहर, 11500 करोड़ रुपए होंगे खर्च, जानें कितनी दूरी पर होंगे स्टेशन
शिक्षा विभाग आदेश की कराएगा समीक्षा और केन्द्र से लेगा राय
हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा कराई जा रही है। शासन स्तर पर बात करेंगे। इसके बाद केन्द्र से भी राय ली जाएगी। कारण है कि आरटीई का भुगतान केन्द्र से जारी होता है। बच्चों का प्रवेश नहीं अटकाया जाएगा। स्कूलों से बात की जाएगी।-सीताराम जाट, शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा