अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतक के चाचा सलीम खान ने 19 अक्टूबर, 2022 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका और नवाब खान के बीच संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहे हैं। एक दिन पहले वह अपने जीजा के साथ किसी काम से अजमेर गया था। इस दौरान अभियुक्तों ने एक राय होकर पीछे से आकर उसके भतीजे समीर की पत्नी से मारपीट की और मकान खाली नहीं करने पर समीर को जान से मारने की धमकी दी। वहीं बाद में जब भतीजा समीर घर पहुंचा तो सभी अभियुक्तों ने उसे डंडों से पीटा और उसका सिर फोड़ दिया।
वहीं बीच बचाव करने आए परिजनों से भी मारपीट की। इसके बाद 19 अक्टूबर की सुबह अभियुक्त समीर की पत्नी से मारपीट करने लगे। जब समीर और परिजनों ने बीचबचाव किया तो अभियुक्तों ने समीर पर छूरी और डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान समीर और अन्य घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। जहां समीर की मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान समीर की विधवा ने अदालत को बताया कि संपत्ति को लेकर परिवार में रोजाना झगड़ा होता था। घटना के दिन भी अभियुक्तों ने मारपीट की और छुरी से समीर की हत्या कर दी। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।