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जालोर

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, मुख्यालय स्तर से पहली बार जारी हुए विशेष निर्देश

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज बसों में सवारियां बिना टिकट मिलने पर अब केवल परिचालक के खिलाफ ही गाज नहीं गिरेगी। रोडवेज प्रबंधन ने कार्रवाई के तरीके में बदलाव किया है।

जालोरFeb 05, 2025 / 12:57 pm

Santosh Trivedi

rajasthan roadways news
खुशाल सिंह भाटी

Rajasthan Roadways: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सवारियां बिना टिकट मिलने पर केवल परिचालक के खिलाफ ही गाज नहीं गिरेगी, बल्कि जो यात्री बिना टिकट मिल रहे हैं, उनसे भी वसूली की जाएगी। इस नवाचार की शुरुआत की जा चुकी है और जालोर रोडवेज प्रबंधन की ओर से पिछले दो माह में 30 से अधिक सवारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है।
मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना में अब बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। रोडवेज प्रबंधक का कहना है कि अक्सर यह देखा गया है कि बसों में कई बस परिचालक यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाते थे। इस स्थिति में परिचालक के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन इस तरह के हालातों में हिस्सेदारी निभाने वाले यात्री पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई के तरीके में बदलाव के साथ बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से भी पेनल्टी वसूली जा रही है।
राजस्व में होगा इजाफा

मुख्य प्रबंधक रोडवेज ओम लीलावत का कहना है कि प्रबंध निदेशक जयपुर पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से बिना टिकट यात्रा करने पर दोहरी कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर से पहली बार विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर इससे यात्री टिकट राशि देने के साथ टिकट पर यात्रा करने के प्रति सजग होंगे। इससे राजस्व में भी इजाफा होगा।
जालोर में शुरु हो चुकी कार्रवाई

जालोर रोडवेज प्रबंधन की ओर से दिसंबर 2024 में 8 हजार 330 रुपए की पेनल्टी बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूली गई थी। जनवरी माह में अभियान में तेजी लाई गई है। जनवरी माह में 36 हजार 30 रुपए की पेनल्टी वसूली जा चुकी है। बता दें प्रदेश में जनवरी 2025 में 8 लाख 51 हजार 580 रुपए और जोधपुर जोन में जनवरी माह में इस तरह के मामलों में 1 लाख 63 हजार 230 रुपए की वसूली बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूली गई।
टिकट राशि का 10 गुना वसूली

रोडवेज बस में दो या इससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर परिचालक को निलंबित करने के साथ यात्री से टिकट की 10 गुना राशि वसूली का प्रावधान किया गया है। बस में अधिकतम दो यात्री बिना टिकट है तो संबंधित यात्री से 10 गुना राशि वसूलने का प्रावधान है।
अलर्ट हुआ निगम

निर्देशों की पालना में अब निगम की फ्लाइंग टीम अलर्ट मोड पर है। टीम की ओर से बसों के रूट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को टिकट लेने के प्रति सजग भी किया जा रहा है।

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