script12th क्लास की स्टूडेंट को खेत में बुलाकर बारी-बारी से किया 2 छात्रों ने बलात्कार, किताब मांगने के बहाने से आए थे घर, अब ये मिली सजा | 2 Student Threatened And Raped 12th Class Minor Student One By One POCSO Court Gave 20 Years Rigorous Imprisonment And Fine | Patrika News
झुंझुनू

12th क्लास की स्टूडेंट को खेत में बुलाकर बारी-बारी से किया 2 छात्रों ने बलात्कार, किताब मांगने के बहाने से आए थे घर, अब ये मिली सजा

Rape From Minor 12th Class Student: छात्र सचिन और प्रमोद किताब मांगने के बहाने घर आए और अकेले देखकर उसके साथ फोटो खींची। फिर धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी तो फोटो वायरल कर देंगे। साथ ही घर से मां के गहने भी ले गए।

झुंझुनूApr 30, 2025 / 10:34 am

Akshita Deora

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jhunjhunu Crime News: नाबालिग से बलात्कार के दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश इसरार खोखर ने मंगलवार को आरोपी सचिन गुर्जर निवासी मोटू की ढाणी तन रसुलपुर व प्रमोद गुर्जर निवासी बांकोटी थाना खेतड़ीनगर को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 -50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित भी किया है।

धमकाकर फोटो खींची, फिर खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म

प्रकरण के अनुसार, पीड़िता ने 11 मार्च 2022 को अपने दादा के साथ थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता विदेश में रहते हैं और वह 12वीं कक्षा की छात्रा है। 22 सितंबर 2021 को दो छात्र सचिन और प्रमोद किताब मांगने के बहाने घर आए और अकेले देखकर उसके साथ फोटो खींची। फिर धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी तो फोटो वायरल कर देंगे। साथ ही घर से मां के गहने भी ले गए।
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इसके बाद 25 सितंबर 2021 को सचिन ने धमकाकर रात को 11 बजे बुलाया। वहां से प्रमोद व सचिन मोटरसाइकिल से एक खेत में ले गए। वहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में बालिका की मां को जेवरात जब बक्से में नहीं मिले तो उसने सारी घटना बता दी।

17 गवाह व 45 दस्तावेज बने आधार

इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाबू ने इस्तगासा पक्ष के कुल 17 गवाह के बयान करवाए व 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि मामला अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है, इसलिए आरोपियों को कठोर सजा दी जाए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारीकी से विश्लेष्ण करते हुए दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदण्ड की सपूर्ण राशि जमा होने पर पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोनों आरोरियों को संप्रेषण गृह में भिजवाए जाने के लिए निरूद्वगी के लिए वारंट बनाए जाएं। यह भी आदेश दिया कि सचिन व प्रमोद की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हे कारागृह में स्थानांतरित किया जाए।

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