उपखंड अधिकारी होंगे प्रभारी अधिकारी
प्रत्येक उपखंड अधिकारी इस अभियान के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी। रास्ते खुलवाने के कार्य में यदि पुलिस जाप्ते की आवश्यकता हो, तो संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचना दी जाए ।पंचायत करेगी सहयोग
अपने-अपने क्षेत्रों में रास्ता खोलने के लिए ग्राम पंचायतें आवश्यक संसाधन व जनसहयोग उपलब्ध कराएंगी। रास्ते खुलवाने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतें वहां ग्रेवल या सीसी रोड निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं-12वीं का रिजल्ट कब आएगा? सामने आया नया अपडेट
इनको प्राथमिकता दी जाएगी
-मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज बंद रास्तों की शिकायतें।-राजस्व रिकार्ड में दर्ज वे सार्वजनिक रास्ते, जिनके बंद होने से बड़ी संख्या में काश्तकार या ग्रामवासी प्रभावित हैं।
-ऐसे प्रचलित रास्ते, जिनका उपयोग ढाणियों में रहने वाले लोग करते हैं और जो अवरुद्ध हो चुके हैं।
-राजस्व रिकॉर्ड में चौड़े दर्ज रास्ते, जो मौके पर केवल पगडंडी के रूप में अस्तित्व में हैं, उन्हें वास्तविक चौड़ाई में पुन: निर्मित किया जाएगा।
-राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत निर्णीत रास्ते, जिनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है।
-साथ ही जिन रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है, उनका भी अभियान के दौरान सर्वेक्षण कर रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।