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जोधपुर

Seema Jakhar : बर्खास्त थाना धिकारी सीमा जाखड़ मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

सीमा जाखड़

जोधपुरJan 30, 2025 / 10:57 pm

Vikas Choudhary

SHO seema jakhar

सीमा जाखड़

जोधपुर.

राज्य सरकार ने सिरोही जिले के बरलूट थाने में तैनात तत्कालीन प्रभारी सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने सीमा जाखड़ को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 20 जुलाई 2022 को एक अन्य पीठ की ओर से पारित जमानत आदेश में यह मान लिया गया था कि मामला केवल आईपीसी की धारा 221 के तहत दर्ज है, जिसमें तीन साल से अधिक की सजा नहीं होती, परंतु मामला एनडीपीएस एक्ट की कई गंभीर धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा 483 और 221 से जुड़ा हुआ था। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित जमानत आदेश में केवल धारा 221 आईपीसी के आरोप पर ही विचार करने का तथ्य तब सामने आया, जब पीठ अन्य सहआरोपियों की जमानत पर सुनवाई कर रहे थी । सहआरोपियों के अधिवक्ताओं ने सीमा जाखड़ को जमानत मिलने के तथ्य के आधार पर जमानत चाही तो पीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा था कि उन्होंने सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इससे न्यायालय को अवगत करवाया जाए। जिस पर बाद में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया था।

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